झुंझुनू , नवंबर 27 -- राजस्थान में झुंझुनू के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने बहुचर्चित अनिता हत्याकांड के मामले में मृतका के पति सहित तीन आरोपियों को गुरुवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष कुमावत ने अभियुक्त मृतका के पति नरेश कुमार, सिकंदर और जितेंद्र उर्फ कालू को अनिता की हत्या करने का दोषी मानते हुए प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार अभियुक्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान नरेश कुमार का पत्नी अनिता से तलाक का मामला अदालत में विचाराधीन था। छह सितंबर 2018 को अनिता तलाक के मामले की पेशी के लिए झुंझुनू आई थी। शाम को वह अपने गांव उदावास पैदल ही लौट रही थी कि गाड़ोदिया की ढाणी के निकट बोलेरो में आये अभियुक्त नरेश कुमार ने पीछे से अनिता को टक्कर मारी और बोलेरो को आगे पीछे करके तब तक टक्कर मारता रहा जब तक कि अनिता की मौत नहीं हो गयी। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी।
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