जयपुर , फरवरी 27 -- राजस्थान उच्च न्यायालय ने चार मार्च को अवकाश घोषित किया है।
बार संघ के सूत्रों ने बताया कि यह निर्णय उच्च न्यायालय ने बार संघों की मांग पर लिया है, ताकि होलिका दहन-त्योहार के अवसर पर अदालतों में छुट्टी रहे। अधिवक्ताओं और बार संघों ने रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया था कि चार मार्च को कोर्ट अवकाश घोषित किया जाए, जिससे वकील और न्यायालयकर्मी त्योहार का हिस्सा बन सकें।
अदालत प्रशासन ने यह मांग स्वीकार कर ली और अपने कैलेंडर में चार मार्च को न्यायालय अवकाश के रूप में दर्ज किया गया है। इससे राजस्थान उच्च न्यायालय और अधीनस्थ अदालतों में उस दिन कोई न्यायिक कार्य नहीं होगा।
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