राजनांदगांव, जनवरी 07 -- छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का गंभीर मामला आज सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में बुधवार को जेल भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, लखोली संजय नगर निवासी 21 वर्षीय मोनू साहू उर्फ रोशन साहू ने नाबालिग लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर उससे शादी का प्रलोभन दिया। आरोपी को पीड़िता के नाबालिग होने की जानकारी थी, इसके बावजूद वह उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
पीड़िता पांच जनवरी 2026 को कोतवाली थाने पहुंची, जहां उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल बीएनएस की धारा 137(2), 62(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।
रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी मिलते ही आरोपी फरार होने की कोशिश करने लगा। पुलिस टीम ने मुखबिर सूचना और तकनीकी सहायता के आधार पर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया।
इस कार्रवाई में कोतवाली थाना के उप-निरीक्षक राधेश्याम जूर्री सहित आरक्षक राजेश साहू, श्रीनिवास राव, प्रियांश और लिलेन्द्र पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित