रांची , दिसंबर 03 -- झारखंड हाईकोर्ट ने आज जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक की जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
साथ ही, कोर्ट ने जेएसएससी को तुरंत परीक्षा का रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। हालांकि, नेपाल में रहकर परीक्षा की तैयारी करने वाले 10 अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है।
इस आदेश के बाद जेएसएससी के माध्यम से होने वाली हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है।
पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, जेएसएससी और वादियों एवं सफल अभ्यर्थियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को महाधिवक्ता राजीव रंजन अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल ने इस मामले में मजबूती से सरकार का पक्ष रखा।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा और हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के माध्यम से होने वाली हज़ारों नियुक्तियों का रास्ता पूरी तरह साफ़ हो गया है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित