रांची, 31अक्टूबर (वार्ता) झारखंड की राजधानी रांची को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में रांची नगर निगम लगातार कदम उठा रहा है।
निगम ने आज शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने घरों, अपार्टमेंट, संस्थानों और प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग रखें। निगम के अनुसार, प्रत्येक नागरिक को गीला और सूखा कचरा अलग रखना अनिवार्य है। गीला कचरा हरे डस्टबिन में और सूखा कचरा नीले डस्टबिन में डालना होगा।
नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि कचरे को केवल निगम के अधिकृत कूड़ा संग्रहण वाहनों को ही सौंपा जाए। किसी भी परिस्थिति में सड़क, गलियों या खुले स्थानों पर कचरा फेंकना गैरकानूनी माना जाएगा। निगम द्वारा इस नियम का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
निगम प्रशासन ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि यदि कोई स्रोत पर कचरा पृथक्करण के नियमों का पालन नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, 2016 और झारखंड नगर पालिका अधिनियम, 2011 की धाराओं के तहत की जाएगी। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों या संस्थानों पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।
रांची नगर निगम का कहना है कि शहर को स्वच्छ रखना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। निगम ने लोगों से अपील की है कि वे स्वच्छता के इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और शहर को साफ-सुथरा बनाए रखने में सहयोग दें। निगम ने कहा है कि यदि हर नागरिक जिम्मेदारी से कचरे का पृथक्करण करेगा, तो रांची को "स्वच्छ राँची, सुंदर राँची" के लक्ष्य तक पहुँचाना आसान होगा।
निगम ने नागरिकों को संदेश दिया है-"कचरा अलग करें, जिम्मेदारी निभाएं - स्वच्छ शहर, स्वस्थ जीवन।" इसके साथ ही निगम ने अपने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि कचरा संग्रहण के दौरान नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए और जिन क्षेत्रों में लापरवाही पाई जाए, वहां त्वरित कार्रवाई की जाए।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित