पटना , जनवरी 16 -- बिहार के सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने "रबी मौसम 2025-26" के लिए "बिहार राज्य फसल सहायता योजना" के अंतर्गत किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाने पर खुशी व्यक्त करते हुए गुरूवार को कहा कि "राज्य सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।
सहकारिता विभाग ने "रबी मौसम 2025-26" के लिए "बिहार राज्य फसल सहायता योजना' के अंतर्गत किसानों से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। यह आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं अथवा अन्य कारणों से फसल क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। आवेदन के समय किसानों को बोई गई फसल की जियो-टैग्ड फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। पंचायत स्तर पर सत्यापन के बाद पात्र किसानों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अन्तर्गत अधिसूचित फसलों में उत्पादन में 20 प्रतिशत तक क्षति होने पर किसानों को 7,500 रूपये प्रति हेक्टेयर तथा इससे अधिक क्षति की स्थिति में 10,000 रूपये प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर तक सहायता देय होगी।किसानों से ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया 01 जनवरी 2026 से प्रारंभ है।
सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने कहा कि "राज्य सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किसानों के "रबी मौसम 2025-26" के फसल क्षति की स्थिति में किसानों को त्वरित एवं पारदर्शी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित न हो और वे पुनः आत्मनिर्भर होकर खेती कार्य में जुट सकें।
मंत्री डॅॉ. कुमार ने कहा कि सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और निःशुल्क बनाकर इसे सरल एवं सुलभ किया है। पात्र किसान समय सीमा के भीतर आवेदन कर योजना का लाभ अवश्य उठाएं। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ रैयत एवं गैर-रैयत किसान उठा सकते हैं। साथ ही नगर पंचायत एवं नगर परिषद् क्षेत्र के किसान भी योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। सहायता राशि का भुगतान आधार से लिंक बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना" "रबी मौसम 2025-26" के लिए कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा संधारित एवं सत्यापित रैयत श्रेणी के किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत तथा गैर-रैयत श्रेणी में ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय किसानों को फसल, बुआई के रकबा की जानकारी देनी है, साथ ही आवेदित भूमि का दो-तीन फोटोग्राफ (जियो टैग के साथ) को भी अपलोड करना है।अधिसूचित फसलों एवं संबंधित जिलों की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए किसान दूरभाष संख्या 0612-2200693 पर संपर्क कर सकते हैं।
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