नैनीताल , फरवरी 11 -- उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल में नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपी 71 वर्षीय ठेकेदार उस्मान खान को बुधवार को फिलहाल उच्च न्यायालय से जमानत नहीं मिली। आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर आगामी 16 फरवरी को सुनवाई होगी।
आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर न्यायमूर्ति आलोक महरा की पीठ में सुनवाई हुई लेकिन सरकारी अधिवक्ता की अनुपस्थिति के चलते यह मामला आगे नहीं बढ़ पाया। इस दौरान हालांकि आरोपी के अधिवक्ता डाॅ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कहा कि आरोपी लंबे समय से जेल में हैं।
पीड़िता के बयानों में भारी अंतर्विरोध है। मेडिकल में भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। पीड़िता की ओर से कहा गया कि वह अदालत में पर्याप्त साक्ष्य देंगे। अंत में अदालत लत ने सोमवार की तिथि तय करते हुए सरकारी पक्ष को पूरी तैयारी के साथ मौजूद रहने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि नैनीताल में पिछले साल 30 अप्रैल को एक 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। यौन शोषण का आरोप 71 साल के बुजुर्ग ठेकेदार उस्मान खान पर लगाया गया था। आरोप है कि 12 अप्रैल को पैसे का लालच देकर पीड़िता का यौन शोषण किया गया। आरोपी को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। वह तभी से जेल में है।
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