नैनीताल , दिसंबर 12 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरोवरनगरी में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी ठेकेदार उस्मान खान के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले में सर्दी के मौसम को देखते हुए फिलहाल मानवीय आधार पर रोक लगा दी है।

आरोपी की पत्नी हुस्त बेगम की ओर से इस मामले में एक याचिका दायर कर कहा गया कि उसका पति जेल में बंद है और जिला विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से तीन दिन के अंदर घर खाली करने के आदेश दिये गये हैं। डीडीए उसके घर को तोड़ना चाहता है।

दूसरी ओर डीडीए की ओर से अदालत को बताया गया कि अतिक्रमण के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है।

आगे कहा गया कि यह वनाच्छादित क्षेत्र है। आरोपी को पहले से नोटिस जारी किया जा चुका है। साथ ही आरोपी के पास कोई भी वैध दस्तावेज मौजूद नहीं है। आरोपी पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया लेकिन वह कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर पाया। आरोपी आयुक्त के यहां भी अपील पर हार चुका है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मानवीय आधार पर ठंड को देखते हुए घर को तोड़ने पर मौखिक रूप से रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने डीडीए को पांच जनवरी तक जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि इसी साल 30 अप्रैल को 12 साल की एक लड़की के यौन शोषण का मामला सामने आया था। यौन शोषण का आरोप 71 साल की सरकारी ठेकेदार उस्मान खान पर लगाया गया। आरोप है कि पैसे का लालच देकर लड़की का यौन शोषण किया गया। आरोपी तभी से जेल में बंद है।

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