लखनऊ , मार्च 16 -- उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अवैध और अत्यंत घातक चूहनाशक उत्पादों, विशेषकर येलो या व्हाइट फॉस्फोरस युक्त 'रैटोल पेस्ट' की बिक्री पर सोमवार को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सूचना के आधार पर जनस्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

सरकार के अनुसार कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत देश में केवल वही कीटनाशी उत्पाद बनाए, संग्रहित और बेचे जा सकते हैं जो केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीकरण समिति में पंजीकृत हों। येलो या व्हाइट फॉस्फोरस (3 प्रतिशत पेस्ट) युक्त उत्पाद अनुमोदित कीटनाशियों की सूची में शामिल नहीं हैं, इसलिए इनका निर्माण और विक्रय पूर्णतः अवैध माना जाएगा।

शासन ने बताया कि येलो फॉस्फोरस अत्यंत विषैला और ज्वलनशील पदार्थ है, जिसका कोई ज्ञात एंटीडोट उपलब्ध नहीं है। इसकी थोड़ी मात्रा का सेवन भी गंभीर विषाक्तता और मृत्यु का कारण बन सकता है। ऑनलाइन माध्यमों पर इसकी उपलब्धता से दुरुपयोग की आशंका बढ़ने के कारण यह कदम उठाया गया है।

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