चंडीगढ़ , मार्च 03 -- पंजाब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मोहित मोहिंद्रा ने मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, जो पटियाला स्थित राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ (आरजीएनयूएल) के चांसलर भी हैं, को एक पत्र लिख कर आग्रह किया कि यूनिवर्सिटी की अकादमिक काउंसिल द्वारा विश्वविद्यालय के नाम से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाकर इसे केवल 'नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी' करने के हालिया प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा करना एक गलत और खतरनाक मिसाल कायम करेगा।
श्री मोहिंद्रा ने अपने पत्र में इस प्रस्ताव पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम प्रशासनिक के बजाय राजनीति से प्रेरित प्रतीत होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आरजीएनयूएल की स्थापना 2006 में पंजाब विधानसभा द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। उन्होंने याद दिलाया कि कानून के तहत नाम कैसे परिभाषित किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया, "क्या हम उन कानून निर्माताओं की सामूहिक बुद्धिमत्ता पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने उस समय इस अधिनियम को तैयार किया और पारित किया था? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसे समय में जब समाज गंभीर आर्थिक और शासन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है, एक स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बदलना प्राथमिकता कैसे हो सकता है?"श्री मोहिंद्रा ने कहा कि विश्वविद्यालय का नाम 'आरजीएनयूएल एक्ट' की धारा 3, खंड 1 के तहत परिभाषित है। उन्होंने कहा कि अकादमिक और कार्यकारी परिषदों के पास कानून द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की कानूनी क्षमता नहीं है।अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो नाम बदलने की अनुमति देता हो। इसके लिए औपचारिक विधायी संशोधन की आवश्यकता होती है और इसे केवल एक आंतरिक प्रस्ताव के माध्यम से नहीं बदला जा सकता।
कुलाधिपति को लिखे अपने पत्र में श्री मोहिंद्रा ने स्पष्ट रूप से कहा कि परिषदों को उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में उनके दायरे में हैं, जैसे कि एनएएसी मान्यता जो 2020 से लंबित है और यूनिवर्सिटी की एनआईआरएफ रैंकिंग में सुधार करना। उन्होंने कहा कि ये अनिवार्य कार्य हैं, न कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील नाम बदलने की कवायद।
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