भरतपुर , मार्च 16 -- राजस्थान में भरतपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (महिला उत्पीड़न मामलात) ने एक युवती की हत्या करने के आरोपी को सोमवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुंतल जैन ने अभियुक्त सोनू शर्मा को पीड़िता की हत्या का दोषी मानते हुए उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार मथुरागेट थाना क्षेत्र में 20 मार्च 2024 को अभियुक्त पांच बच्चाें के पिता सोनू शर्मा ने 21 वर्षीय युवती की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर दी थी। सोनू ने अपनी शादीशुदा होने और बच्चों की बात छुपाई थी।

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