नैनीताल , अक्टूबर 06 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल, बड़कोट नगर पालिका के अध्यक्ष विनोद डोभाल समेत दो दर्जन से अधिक समर्थकों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सोमवार को फिलहाल उन्हें ठोस राहत नहीं देते हुए याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है।
मामले के अनुसार कुछ समय पहले पुलिस द्वारा एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आरोप है कि इसके बाद यमुनोत्री विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष, नौगांव ब्लॉक प्रमुख पति समेत उनके समर्थकों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ बड़कोट में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया था।
इसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष समेत 148 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
पुलिस के इस कदम को आज 29 लोगों की ओर से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त करने की मांग की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अपने को निर्दोष बताते हुए पुलिस कार्रवाई को गलत बताया गया।
इस मामले में न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की पीठ में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता उच्चतम न्यायालय के अर्नेश कुमार बनाम बिहार सरकार से आच्छादित हैं। अंत में अदालत ने इस निर्णय के आलोक में याचिकाकर्ताओं को फिलहाल ठोस राहत नहीं देते याचिकाओं को पूरी तरह से निस्तारित कर दिया है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित