दरभंगा , अक्तूबर 30 -- बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने गुरूवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के लिए आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करने के मामले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

दरभंगा न्याय मंडल के प्रधान सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने प्रधानमंत्री श्री मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के लिए आपत्ति जनक शब्द का प्रयोग करने के मामले में जिले के जाले थाना क्षेत्र के देवरा वन्धौली गांव निवासी मोहम्मद नौशाद कीअग्रिम जमानत याचिका एवं इसी मामले में काराधीन सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भपूरा गांव निवासी मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।

गौरतलब है कि 27 अगस्त 2025 को लोक सभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधान सभा के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन द्वारा आयोजित मत अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किये जाने को लेकर दरभंगा के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी उर्फ मन्ना ने मोहम्मद नौशाद एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध सिमरी थाना में कांड संख्या 243/24 दर्ज करायी थी। इसी मामलें में अनुसंधानक ने अप्राथमिकी अभियुक्त मोहम्द रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर 29 अगस्त 25 को न्यायिक अभिरक्षा में मंडल कारा दरभंगा भेज दिया था।

लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि आरोपी मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा के नियमित जमानत याचिका संख्या 857/25 और मोहम्मद नौशाद की अग्रिम जमानत याचिका संख्या 1344/25 का विरोध किया गया और बताया कि आरोपियों ने समाज और देश में विद्वेष फैलाने के लिए सुनियोजित तरीके से घटना किया है।

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