नई दिल्ली , अक्टूबर 17 -- केंद्रीय जांच ब्यूरो सी बी आई को बैंक धोखाधड़ी के मामले में बेल्जियम में छिपे बैठे भगोड़े अपराधी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के मामले में उस समय बड़ी प्रारंभिक सफलता मिली जब बेल्जियम की एक अदालत ने मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने के पक्ष में फैसला सुनाया।

सूत्रों के अनुसार बेल्जियम में मेहुल चोकसी के खिलाफ चल रही प्रत्यर्पण कार्यवाही में भारत को पहली बड़ी सफलता मिली है। बेल्जियम के एंटवर्प स्थित अपीलीय न्यायालय ने सुनवाई के बाद आज एक प्रारंभिक फैसला सुनाते हुए मेहुल चोकसी की प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है। यह एक जीत है और उनके प्रत्यर्पण की दिशा में पहला कदम है। अब वह अगले 15 दिनों में बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय में इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकता हैं।

चोकसी को सीबीआई के प्रत्यर्पण अनुरोध पर इसी वर्ष 11 अप्रैल को एंटवर्प में अस्थायी रूप से गिरफ्तार किया गया था और तब से वह बेल्जियम की एंटवर्प जेल में बंद हैं। इस साल अप्रैल से उनकी कई जमानत याचिकाओं का प्रभावी ढंग से प्रतिवाद करने के बाद उन्हें भी खारिज कर दिया गया है।

गौरतलब है कि सीबीआई ने 6400 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में चोकसी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।

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