शिलांग , फरवरी 15 -- मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के म्यंसंगट-थांग्सको क्षेत्र में स्थित अवैध कोयला खदान के दो और मालिकों को गिरफ्तार किया गया है, जहां डायनामाइट विस्फोट में 31 खदान श्रमिकों की मौत हो गई थी। यह जानकारी मेघालय पुलिस ने रविवार को दी।
पुलिस ने कहा कि पांच फरवरी को हुए घातक कोयला खदान विस्फोट मामले में पुलिस से बचने के बाद अर्नेस्ट स्वेर और रंगसिंग सिएमलिएह उर्फ मिथुन को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। डायनामाइट विस्फोट मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या अब सात हो गई है।
विस्फोट वाले अवैध कोयला खदान के पांच अन्य मालिकों फोर्मे चिरमांग, शेमेकी वार, प्रोसेस फावा, टेनसिंग सुचियांग और यूमिकी सिह को पहले ही गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने डायनामाइट विस्फोट के संबंध में गैर इरादतन हत्या, खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धाराओं और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने कहा कि सात कोयला खदान मालिकों की गिरफ्तारी के अलावा, पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के विभिन्न हिस्सों से सात अन्य लोगों सहनाज उद्दीन, अबानसन सिरती, नारायण मजूमदार, सलीम उद्दीन चौधरी, सफरुल इस्लाम चौधरी, ऋश्ना सुतंगा और स्खेम्बोरलांग क्षीर को कोयले का अवैध खनन, परिवहन तथा अवैध कोयला खनन में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों को अवैध रूप से रखने के संबंध में गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने कोयले के अवैध खनन के खिलाफ 62 एफआईआर दर्ज की हैं जबकि म्यंसंगट-थांग्सको क्षेत्र में कोयला खदान विस्फोट से पहले पांच एफआईआर दर्ज की गई थीं।
कोयले के अवैध परिवहन से संबंधित पांच एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि विस्फोटक सामग्री की ज़ब्ती के संबंध में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस बीच, पुलिस ने 15,224.72 मीट्रिक टन कोयला, 25.5 किलोग्राम जिलेटिन और 74 डेटोनेटर जब्त किया है।
नौ फरवरी को मेघालय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को अवैध कोयला खनन से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने और म्यंसंगट-थांगक्सो विस्फोट के संबंध में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति हमरसन सिंह थांगख्यू और न्यायमूर्ति वानलुरा डिएंगडोह की पीठ ने चेतावनी दी थी कि जवाबदेही तय की जाएगी और अगर आवश्यक हुआ तो एक स्वतंत्र या केंद्रीय एजेंसी द्वारा उचित जांच एवं पूछताछ शुरू करने के लिए आगे के आदेश पारित किए जाएंगे।
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