मुरैना , नवम्बर 20 -- मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में एक उर्वरक भंडारण केंद्र पर रखे उर्वरक अमानक पाए जाने के बाद किसान कल्याण एवं कृषि विभाग ने उसके भंडारण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश, 1985 की धारा 26 के तहत कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशन में की गई है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार विभाग के उप संचालक ए.बी. सडैया द्वारा पोरसा क्षेत्र में स्थित एक उर्वरक विक्रेता के भंडारण की जांच की गई। परीक्षण में विक्रेता के पास उपलब्ध उर्वरकों के नमूने अमानक पाए गए, जिसके बाद उप संचालक ने तुरंत प्रभाव से भंडारण एवं विक्रय पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए।

इसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भंडार केंद्र, पोरसा में रखे गए अमानक उर्वरक स्कंध पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। विभाग ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने के मद्देनजर यह कार्रवाई की है।

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