मुरादाबाद , मार्च 13 -- उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले की एक अदालत ने 12 वर्ष पुराने हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। अभियोजन अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि कटघर थाना क्षेत्र के दुर्गेशनगर डबल फाटक इलाके में 16 मार्च 2014 को प्रॉपर्टी डीलर पंकज चौहान की हत्या कर दी गई थी। पुलिस की जांच में पता चला कि पंकज की हत्या में उसके तीन दोस्त अमित ,चीकू तथा रोहित शामिल थे। मृतक की पत्नी प्रियंका चौहान ने तहरीर में बताया कि होली के दिन 14 मार्च 2014 की शाम तीनों आरोपी पंकज को घर से बुलाकर ले गए थे। रात करीब 11 बजे जब वे वापस आए तो पंकज के सिर में गंभीर चोटें थीं। उन्होंने इसे सड़क हादसा बताया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने पंकज को मृत घोषित कर दिया।

तहरीर के आधार पर कटघर थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-8 राकेश कुमार गौतम की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष के गवाहों, साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर अदालत ने गुरुवार को तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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