नयी दिल्ली , अक्टूबर 06 -- बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई पर सोमवार को अदालत कक्ष में हमले की कोशिश के मामले में अधिवक्ता राकेश किशोर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
बीसीआई के आधिकारिक निलंबन आदेश में कहा गया है, "यह अंतरिम आदेश अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों पर नियमों के अध्याय-दो (भाग-छह), विशेष रूप से धारा-एक, नियम 1, 2 और 3 के तहत जारी किया गया है, जो यह अनिवार्य करते हैं कि एक वकील अदालत में सम्मान और आत्मसम्मान के साथ आचरण करे, अदालतों के प्रति सम्मानजनक रवैया बनाए रखे और न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करने वाले अवैध या अनुचित साधनों से दूर रहे।
उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आप अधिवक्ता राकेश किशोर (बार काउंसिल आफ दिल्ली में नामांकन संख्या डी/1647/2009) 6 अक्टूबर 2025 को लगभग 11.35 बजे भारत के उच्चतम न्यायालय की अदालत नंबर एक में चल रही कार्यवाही के दौरान आपने अपने स्पोर्ट्स जूते उतारकर माननीय मुख्य न्यायाधीश की ओर फेंकने का प्रयास किया, जिसके बाद आपको सुरक्षाकर्मियों ने हिरासत में ले लिया।
रिकॉर्ड के अनुसार, "आपका आचरण उपर्युक्त नियमों और न्यायालय की गरिमा के विरुद्ध है। अत: आपको अर्थात अधिवक्ता राकेश किशोर को तत्काल प्रभाव से प्रैक्टिस करने से निलंबित किया जाता है।"आदेश में आगे कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान अधिवक्ता (राकेश किशोर) भारत में किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते, कार्य नहीं कर सकते, पैरवी नहीं कर सकते या प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी और कारण बताओ नोटिस जारी करके अधिवक्ता से 15 दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने को कहा जाएगा कि निलंबन क्यों जारी न रखा जाए।
आदेश में इस मामले को दिल्ली बार काउंसिल को तत्काल अनुपालन का कार्य सौंपा गया है, जिसमें अधिवक्ता की स्थिति को अद्यतन करना, सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को सूचित करने के अलावा अधिवक्ता को उसके पंजीकृत पते और पंजीकृत ईमेल पर आदेश की तामील कराना शामिल है।
इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट दो दिनों के भीतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास देने को कहा गया है।
बीसीआई ने यह भी कहा है कि आदेश प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर अधिवक्ता को बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दिल्ली बार काउंसिल दोनों के पास अनुपालन का एक हलफनामा जमा करना होगा। निलंबन के दौरान अनुपस्थिति की पुष्टि करते हुए एक नोटरीकृत स्कैन की गई प्रति बीसीआई को ईमेल करनी होगी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित