रांची , नवम्बर 29 -- झारखंड के रांची में मुख्यमंत्री आवास घेराव मामले में आजसू नेता देवशरण भगत को कोई राहत नहीं मिली है।
एमपी/एमएलए की विशेष अदालत ने आज उनकी डिसचार्ज पिटीशन खारिज कर दी है। यह मामला 2021 में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर हुआ था, जब आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की ओर रैली निकाली थी और पुलिस ने इसे रोक दिया था।
इस मामले में अभी तक आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस की भी डिसचार्ज पिटीशन खारिज हो चुकी है। अब इस मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को आरोप गठन के बिंदु पर होगी। देवशरण भगत समेत सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी, रामचंद्र सहिस, पूर्व विधायक शिव पूजन मेहता और प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत पर सरकारी काम में बाधा डालने, नियम के खिलाफ रैली निकालने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
मामला उस समय का है जब आजसू पार्टी ने अधिकार मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का कार्यक्रम रखा था। पुलिस ने मोरहाबादी मैदान में ही रैली को रोककर प्रदर्शनकारियों का आगे बढ़ना रोक दिया था। आरोपी नेताओं के खिलाफ लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में अब कोर्ट की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी, जिसमें आरोप तय किए जाएंगे।
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