कोलकाता , नवंबर 13 -- पश्चिम बंगाल विधानसभा में दलबदल के कारण तृणमूल कांग्रेस के विधायक मुकुल रॉय को कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ऐतिहासिक बताया है।
श्री अधिकारी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ द्वारा मुकुल रॉय को दलबदल के कारण विधायक के रूप में अयोग्य ठहराए जाने का फैसला ऐतिहासिक है। उल्लेखनीय है कि श्री अधिकारी ने ही इस मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
अदालत के इस फैसले ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पारित उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें श्री रॉय को विधान सभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराने से इनकार किया गया था।
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