मुंबई , अक्टूबर 10 -- बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत ध्वनि प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देशों के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने मध्य मुंबई के माहिम इलाके की एक मस्जिद में लाउडस्पीकर का उपयोग करके अज़ान प्रसारित करने के लिए दो व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (लोक सेवक के आदेश की अवहेलना) के तहत यह प्राथमिकी दर्ज की है। जिन व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया गया है, उनमें ट्रस्टी शाहनवाज खान और मुअज्जिन हदीस खान शामिल हैं। इन लोगों पर माहिम स्थित वंजावाड़ी हनफी सुन्नी मस्जिद में सुबह में अज़ान के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग करने का आरोप लगाया।

यह कार्रवाई एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर शुरू की गई है। कांस्टेबल को एक वीडियो मिला था जिसमें लाउडस्पीकर से अज़ान प्रसारित होते हुए दिखाया गया है और कथित तौर पर मुअज्जिन से पूछताछ करने पर उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित