मुंबई , अक्टूबर 07 -- महाराष्ट्र में मुंबई की एक विशेष मकोका अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य आरोपी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कथित अवैध गिरफ्तारी से संबंधित निरमल नगर पुलिस थाने के सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई थी।
आरोपी प्रवीण लोनकर की 13 और 14 अक्टूबर, 2024 के दो दिनों के फुटेज मांगने वाली याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने अपने आदेश में कहा, "आरोपपत्र के पूरे रिकॉर्ड से यह पता नहीं चलता कि अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज पर भरोसा किया था या नहीं। आवेदक द्वारा ऐसे सीसीटीवी फुटेज के अस्तित्व को दर्शाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया। इसके अलावा आवेदक प्रवीण ने पेशी के समय कभी भी दुर्व्यवहार या अवैध गिरफ्तारी की शिकायत नहीं की।"इस बीच एक संबंधित घटनाक्रम में विशेष अदालत ने तीन आरोपियों संभाजी पारधी, गौरव अपुने और अनुराग कश्यप की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कश्यप पर हत्या के बाद शूटर को नेपाल भगाने में मदद करने का आरोप है, जबकि पारधी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर शूटरों को आग्नेयास्त्र और रसद सहायता प्रदान की थी।
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