जयपुर, 24 नवम्बर (वार्ता) राजस्थान में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने एक मीडिया संस्थान के दो पूर्व कर्मचारियों में राम सिंह को बडी राहत दे दी, जबकि जितेंद्र शर्मा की जमानत खारिज कर दी है ।
न्यायाधीश चन्द्र प्रकाश श्रीमाली की अदालत ने सोमवार को राम सिंह और जितेन्द्र शर्मा की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया।
न्यायाधीश श्रीमाली की अदालत ने राम सिंह की जमानत स्वीकार करते हुए कहा है कि आरोपी डेढ महीने से अधिक समय से जेल में है। मामले की सुनवाई में लंबा समय लगने की संभावना है। वहीं उन्होंने जितेंद्र शर्मा की जमानत खारिज कर दी है।
इस मामले में सह आरोपी आशीष दवे को राजस्थान उच्च न्यायालय से गिरफ़्तारी पर स्थगन आदेश मिला हुआ है।
अदालत ने इस याचिका फैसला सुरक्षित रखा है जिस पर जल्द ही फैसला सुनाया जाएगा ।
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