मुरैना , नवम्बर 13 -- मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले पांच व्यक्तियों पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारीभरकम अर्थदंड लगाया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धाराओं के तहत अपर कलेक्टर अश्विनी कुमार रावत ने पांच मिलावटखोरों को दोषी पाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है। इनमें राजवीर सिंह यादव पुत्र श्री कृष्ण सिंह यादव पर 5 लाख रुपये, सोनू खान पुत्र श्री इकबाल खान पर 4 लाख रुपये, रामवीर प्रजापति पुत्र श्री माहीलाल प्रजापति पर 90 हजार रुपये, राकेश गुर्जर पुत्र श्री नोतम सिंह गुर्जर पर 90 हजार रुपये तथा बबलू गुर्जर पुत्र श्री रामदीन गुर्जर पर 90 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

अपर कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि मिलावटखोरी एक गंभीर अपराध है, जो नागरिकों के स्वास्थ्य और जनसुरक्षा से जुड़ा है। ऐसे मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जिला प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है।

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