रांची, 27सितम्बर (वार्ता) झारखंड हाईकोर्ट से मिड डे मील योजना के 100 करोड़ रुपये के घोटाले के मुख्य आरोपी संजय तिवारी को राहत नहीं मिली है।

न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें बेल देने से साफ़ इंकार कर दिया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की बेंच ने की।

मामला 100 करोड़ रुपये के मिड डे मील घोटाले का है, जिसमें यह धनराशि एसबीआई की धुर्वा शाखा से भानू कंस्ट्रक्शन के 34 खातों में अवैध रूप से ट्रांसफर की गई थी। पहले इस संदर्भ में प्राथमिकी धुर्वा थाना में दर्ज की गई थी, इसके बाद जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के हाथ में आ गई। वर्ष 2021 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी इस प्रकरण में कांड संख्या ईसीआईआर 3/2021 के तहत अपराध दर्ज किया।

संयुक्त अभियुक्त संजय तिवारी, राजू वर्मा और सुरेश कुमार इस मामले में नामजद हैं। आरोपी वर्तमान में जमानत पर बाहर आने की कोशिश में थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में सुनवाई न करते हुए सरकारी पक्ष की दलीलों को सही माना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के आर्थिक अपराधों में गंभीर धारा लागू होती है और जांच एजेंसियों को बिना बाधा जांच पूरी करने का मौका दिया जाना चाहिए।

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