भीलवाड़ा , फरवरी 27 -- राजस्थान में भीलवाड़ा के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम न्यायालय ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।

विशिष्ट न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने अभियुक्त दुर्गालाल उर्फ दुर्गेश गुर्जर को मादक पदार्थ की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

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