भीलवाड़ा, सितम्बर 26 -- राजस्थान में भीलवाड़ा के नशीले द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलाें के विशिष्ट न्यायालय ने डोडा-चूरा तस्करी के मामले में पाली जिले के तीन तस्करों को शुक्रवार को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने अभियुक्त दिनेश, सोनाराम एवं अमानराम को डोडा चूरी की तस्करी करने का दोषी करार देते हुए उन पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार मांडल थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो जुलाई 2019 को अभियुक्तों को नाकाबंदी के दौरान एक क्विंटल 20 किलो 300 ग्राम डोडा चूरा ले जाते पकड़ा था।
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