धार, सितंबर 29 -- मध्यप्रदेश में धार जिले के ग्राम तिरला में घर के अंदर घुसकर महिला से मारपीट और दुष्कर्म के आरोपी को धार अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी सनी पिता भारत मेड़ा ने महिला के साथ बेल्ट से मारपीट भी की थी, जिसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में हुई थी।
अतिरिक्त लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित ने बताया कि घटना 17 जून 2022 की है। दोपहर में पीड़िता अपने बच्चे के साथ घर में थी, जब उसका पति और ससुरालजन बाहर गए थे। तभी आरोपी घर में घुसा, महिला का मुंह दबाया और विरोध करने पर बेल्ट से पीटा। जान से मारने की धमकी देकर आरोपी ने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घटना की सूचना रिश्तेदारों को दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
तिरला पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों और 20 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। अदालत ने सभी तथ्यों को प्रमाणित मानते हुए आरोपी सनी मेड़ा (आयु 20 वर्ष, निवासी ग्राम माफीपुरा) को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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