धार , नवम्बर 10 -- औद्योगिक नगरी पीथमपुर में सरेराह महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी पाते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि यह निर्णय प्रकरण दर्ज होने के महज चार माह के भीतर ही सुना दिया गया।

अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी शरद कुमार पुरोहित के अनुसार घटना 25 जून 2025 की है। शाम के समय पीड़िता अपनी सहेली के साथ बाजार गई थी। इसी दौरान आरोपी कमलेश यादव ने पीड़िता को अकेला पाकर उसका हाथ पकड़ लिया और अश्लील हरकत करते हुए लज्जा भंग करने की नियत से आपराधिक बल का प्रयोग किया। महिला के चिल्लाने पर सहेली का पति मौके पर पहुंचा, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कमलेश यादव के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और जांच पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई 11 अगस्त से प्रारंभ हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष ने छह साक्षियों के बयान और आवश्यक दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश किए।

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