नयी दिल्ली , जनवरी 03 -- राष्ट्रीय महिला आयोग ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज में एक 19 वर्षीय छात्रा की रैगिंग, शारीरिक उत्पीड़न एवं यौन उत्पीड़न के बाद उपचार के दौरान मृत्यु से जुड़ी एक अत्यंत गंभीर घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक से पांच दिन के अंदर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने इसे जघन्य, अमानवीय एवं निंदनीय कृत्य बताते हुए इसकी कड़ी भर्त्सना की है। आयोग के अनुसार यह छात्रा के जीवन, गरिमा एवं अधिकारों का घोर उल्लंघन है तथा शैक्षणिक परिसरों में सुरक्षा तंत्र की गंभीर विफलता को उजागर करता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच, पोस्टमार्टम व चिकित्सीय दस्तावेजों के संरक्षण तथा भारतीय न्याय संहिता 2023, यौन उत्पीड़न निरोधक कानूनों एवं रैगिंग निषेध नियमों के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग ने दोषी तथा लापरवाह संकाय सदस्यों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, महाविद्यालय में रैगिंग रोधी तंत्र की समीक्षा तथा परिसर सुरक्षा, जागरूकता एवं परामर्श व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

आयोग की अध्यक्ष ने इस संबंध में पांच दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं।

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