लखनऊ/कानपुर , नवम्बर 26 -- उत्तर प्रदेश में कानपुर के संयुक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय एवं अपराध) विनोद कुमार सिंह ने गुरुवार को थाना बर्रा में राज्य महिला आयोग की सदस्य के थाने का अनधिकृत निरीक्षण करने पर गंभीर आपत्ति जताते हुए सभी थानों के लिए कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी थाने में बिना अधिकृत अनुमति के किसी व्यक्ति अथवा पदाधिकारी का निरीक्षण करना पुलिस कार्य में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करता है तथा यह व्यवस्था के विरुद्ध है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त ने जारी आदेश में कहा गया है कि 22 नवंबर 2025 को राज्य महिला आयोग की एक सदस्य अनिता गुप्ता द्वारा थाना बर्रा में निरीक्षण किया गया, जबकि उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस थानों का निरीक्षण केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जिन्हें विधिसम्मत अधिकृत अनुमति प्राप्त हो।

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