जयपुर , अप्रैल 01 -- राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने महिलाओं से जुड़े अपराधों का 60 दिन में निस्तारण सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक एफआईआर की स्थिति दो महीने में अद्यतन करने के निर्देश दिए है।
श्री श्रीनिवास बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में नई आपराधिक विधियों के क्रियान्वयन एवं स्मार्ट पुलिसिंग पहलों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (मेडलीपीआर ) प्रशिक्षण आयोजित करने, न्याय श्रुति को शीघ्र ऑनबोर्ड करने, जिलों में लोक अभियोजकों की नियमित बैठकें सुनिश्चित करने तथा सिविल राइट्स की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर एवं सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स) के व्यापक उपयोग से तकनीक आधारित पुलिसिंग को सुदृढ़ करते हुए जांच प्रक्रिया को और अधिक गति दी जाए।
उन्होंने नागरिकों को एसएमएस अलर्ट, ऑनलाइन ट्रैकिंग एवं ई-समन जैसी सुविधाएं का व्यापक उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुसंधान अधिकारियों को ई-साक्ष्य के उपयोग के लिए नियमित प्रशिक्षण देने तथा आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े सभी स्तंभों- पुलिस, जेल, अभियोजन, फोरेंसिक एवं न्यायिक अधिकारियों के बीच समन्वय को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया। उन्होंने न्यायालयों एवं कारागृहों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर सुनवाई प्रक्रिया को अधिक सुगम एवं त्वरित बनाने के निर्देश दिए।
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