भिण्ड , फरवरी 11 -- महाशिवरात्रि पर्व के दौरान श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भिण्ड जिले में ग्वालियर-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 719 पर भारी वाहनों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी किरोड़ीलाल मीना ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार 14 फरवरी 2026 को शाम 4 बजे से 15 फरवरी 2026 की रात 10 बजे तक एनएच-719 पर सभी भारी एवं बड़े वाहनों, जैसे डम्पर, रेत-गिट्टी और अन्य मालवाहक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। महाशिवरात्रि के अवसर पर कांवड़ यात्राओं, मेलों और शिव मंदिरों में बढ़ती श्रद्धालु संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
कलेक्टर ने बताया कि पूर्व में मुख्य मार्गों पर पैदल चल रहे श्रद्धालुओं के दौरान सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन के आधार पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत आदेश प्रभावी किया गया है।
पुलिस अधीक्षक इटावा के अनुरोध पर 14 फरवरी की शाम 4 बजे से 15 फरवरी तक थाना फूप से उदी की ओर जाने वाले वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हल्के वाहनों को हनुमंतपुरा थाना सहसों (इटावा) मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा। प्रशासन ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने और यातायात व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित