मुंबई , अक्टूबर 30 -- महाराष्ट्र के प्रदेश चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि स्थानीय नगर निकाय चुनावों को नियंत्रित करने वाले कानूनों या नियमों में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनों के इस्तेमाल का कोई प्रावधान नहीं है।
आयोग ने कहा कि स्थानीय नागरिक निकाय चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का उपयोग करने का प्रावधान 2005 में संबंधित अधिनियमों और नियमों में शामिल किया गया था, लेकिन वीवीपीएटी के उपयोग के संबंध में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। कुछ चुनावों को छोड़कर, महाराष्ट्र में लगभग सभी स्थानीय निकाय चुनाव बहु-सदस्यीय वार्ड प्रणाली के तहत आयोजित किए जाते हैं। इसकी तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) (जिसमें देश भर के सभी राज्य चुनाव आयोग शामिल हैं) अध्ययन कर रही है कि क्या वोटिंग मशीनें ऐसी बहु-सदस्यीय प्रणालियों के लिए वीवीपीएटी संलग्नक के अनुकूल हैं। टीईसी की अंतिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है, इसलिए स्थानीय नागरिक निकाय चुनावों में वीवीपीएटी का उपयोग वर्तमान में संभव नहीं है।
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