मुंबई , नवम्बर 26 -- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के नए नियम के अनुसार अगर बस सेवाओं में लापरवाही के कारण विद्यार्थियों की कक्षाएं या परीक्षाएं प्रभावित होती हैं तो संबंधित डिपो प्रबंधक और पर्यवेक्षक जिम्मेदार माने जाएंगे।
यह जानकारी राज्य के परिवहन मंत्री और एमएसआरटीसी अध्यक्ष प्रताप सरनाइक ने बुधवार को दी।
श्री सरनायक ने स्पष्ट किया कि नए निर्देशों के अनुसार, डिपो पर्यवेक्षकों को सोमवार से शुक्रवार तक शाम पांच से छह बजे के बीच भीड़भाड़ वाले विद्यार्थी बस स्टॉप पर मौजूद रहना होगा और अंतिम विद्यार्थी के बस में चढ़ने तक ड्यूटी पर रहना होगा। विद्यालय बस सेवाओं में बाधा संबंधी लिखित शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों के निलंबन या अनिवार्य अवकाश की कार्रवाई भी की जा सकती है। निगम ने इसके लिए समर्पित हेल्पलाइन शुरू की है। विद्यार्थी अब देरी, रद्दीकरण या बसों की अनुपलब्धता से जुड़ी शिकायतें टोल-फ्री नंबर 1800 221 251 पर दर्ज करा सकते हैं।
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