नासिक , अक्टूबर 10 -- महाराष्ट्र में राज्य सूचना आयोग, नासिक के सूचना आयुक्त भूपेंद्र गुरव ने जोर देकर कहा है कि सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत दायर किए गए आवेदनों का शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए।

श्री गुरव ने सूचना का अधिकार सप्ताह के अवसर पर नियाज भवन में आयोजित गोष्ठी में इस बात पर जोर दिया कि इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल अत्यंत आवश्यक है, जो प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। इस कार्यक्रम में उप सचिव चंद्रकांत कटकड़े सहित कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

आयुक्त ने बताया कि एक आरटीआई आवेदन चार आधिकारिक चरणों से होकर गुजरता है जिनमें लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, द्वितीय अपीलीय अधिकारी और न्यायपीठ शामिल हैं । उन्होंने सलाह दी कि यदि मांगी गई जानकारी की उचित समीक्षा की जाए और आपसी तालमेल से निर्धारित अवधि के भीतर जवाब दिया जाए, तो समय पर निपटारा संभव है।

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