रायपुर , नवंबर 26 -- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में ध्वनि प्रदूषण पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक नया और सख्त आदेश जारी किया है।

बिलासपुर उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने बुधवार को आदेश जारी किया, जिसके तहत जिले के संवेदनशील इलाकों में ध्वनि नियंत्रण के नियमों को पहले से अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया गया है।

प्रशासन ने कहा कि पूर्व आदेशों के बावजूद कई प्रमुख स्थानों पर लाउडस्पीकर, अनियंत्रित वाहन हॉर्न और तेज़ ध्वनि वाले आयोजनों के कारण नियमों का उल्लंघन लगातार जारी था, जिससे आमजन, न्यायिक कार्यों, विद्यार्थियों और स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आम नागरिकों के हित, विधि व्यवस्था की मजबूती और पर्यावरणीय संतुलन को केंद्र में रखकर ध्वनि नियंत्रण के प्रावधानों को और अधिक सख्त किया है।

जिला पीआरओ से मिली जानकारी के मुताबिक, आदेश में विशेष रूप से घोषणा की गई है कि पीडब्ल्यूडी चौक से भगत सिंह चौक तक की पूरी सड़क को 24 घंटे का साइलेन्स ज़ोन घोषित किया गया है। यह मार्ग जिले के अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों में आता है, क्योंकि इसी मार्ग पर सिविल न्यायालय, एसडीएम न्यायालय, तहसीलदार न्यायालय, जनपद पंचायत कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और कई शैक्षणिक संस्थान संचालित होते हैं। इन सभी स्थानों में नियमित रूप से न्यायिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, जिन्हें ध्वनि प्रदूषण के कारण व्यवधान का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए प्रशासन ने इस पूरे कॉरिडोर को 24x7 साइलेंट ज़ोन में रखते हुए सभी तरह की तेज़ और प्रतिबंधित ध्वनियों पर कठोर प्रतिबंध लागू कर दिया है।

इसके अलावा जिले के अन्य न्यायालय परिसरों में प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक ध्वनि प्रतिबंध लागू रहेगा। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक ध्वनि नियंत्रण नियमों का प्रभावी पालन करना अनिवार्य किया गया है। प्रशासन ने यह भी कहा कि शिक्षा के वातावरण को शांत और अनुकूल बनाए रखना प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी तरह के अनावश्यक ध्वनि उपकरण, डीजे और प्रेशर हॉर्न इस दायरे में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।

जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पताल व नर्सिंग होम तथा उनके आसपास का क्षेत्र 24 घंटे का साइलेन्स ज़ोन घोषित कर दिया गया है, ताकि मरीजों के उपचार, चिकित्सीय परामर्श और आपातकालीन सेवाओं में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो सके। आवासीय क्षेत्रों में रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक पूर्ण ध्वनि प्रतिबंध लागू रहेगा। इस दौरान सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजक या किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।

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