भोपाल , अप्रैल 3 -- मध्यप्रदेश की सोलहवीं विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-22 दतिया से निर्वाचित सदस्य राजेन्द्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद उक्त सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। जिसका आदेश विधानसभा अध्यक्ष ने जारी कर दिया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह (पीसी एक्ट) सीबीआई-09, सांसद-विधायक मामलों की अदालत, राउज एवेन्यू जिला न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक एससी-06-2025 में 2 अप्रैल 2026 को पारित निर्णय में राजेन्द्र भारती को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

निर्णय के फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय के 10 जुलाई 2013 के आदेश तथा संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (e) सहपठित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत राजेन्द्र भारती 2 अप्रैल 2026 से विधानसभा सदस्यता के लिए अयोग्य हो गए हैं।

इस संबंध में मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा सीट रिक्त घोषित करने का आदेश जारी किया गया, जिसके अनुपालन में 2 अप्रैल 2026 को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।

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