मधुबनी , दिसंबर 06 -- बिहार में मधुबनी जिले की एक अदालत ने शनिवार को हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सैयद मोहम्मद फजलुल बारी ने शंभू साह की हत्या करने के आरोप प्रवीण यादव यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है।

गौरतलब है कि नरहिया गांव के गोट टोला निवासी प्रवीण यादव ने 25 जुलाई को शंभू साह को गोली मार कर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान दरभंगा में उसकी मौत हो गई थी।

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