चेन्नई, सितंबर 25 -- मद्रास उच्च न्यायालय ने इंफोसिस लिमिटेड की ओर से टैंजेडको के खिलाफ दायर उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें 14.67 करोड़ रुपये की मांग की गई थी।
टैंजेडको ने उद्योगों को आकर्षित करने के लिए इंफोसिस को चेंगलपट्टू जिले के परनूर गांव में स्थित महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में अपने कार्यालय के लिए औद्योगिक शुल्क के तहत रियायती बिजली दरें प्रदान की। कंपनी ने हालांकि 2010 तक वाणिज्यिक शुल्क के तहत आईटीईएस (बीपीओ) सेवाएं भी संचालित की।
इसके अतिरिक्त इंफोसिस ने परिसर के भीतर विभिन्न रेस्टोरेंट, बैंक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जगह दी और उन्हें औद्योगिक कनेक्शन का उपयोग करने की अनुमति दी। टैंजेडको ने इसका पता चलने पर कंपनी को इन उल्लंघनों के लिए वाणिज्यिक शुल्क के तहत वर्तमान उपभोग शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया। कंपनी ने अपने आईटीईएस संचालन के लिए बिजली सेवा कनेक्शन का इस्तेमाल किया, जिन्हें 2010 तक वाणिज्यिक शुल्कों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित