चेन्नई , दिसंबर 27 -- मद्रास उच्च न्यायालय की अवकाश कालीन पीठ ने विवादित यूट्यूबर सवुक्कू शंकर को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है।

न्यायाधीश एस एम सुब्रमण्यम और पी धनबाल की पीठ ने श्री शंकर की मां ए. कमला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए शनिवार को जमानत दी, जिसमें उन्होंने चिकित्सा आधार पर जमानत की गुहार लगायी थी, क्योंकि वह दिल के मरीज हैं और उनकी कोरोनरी धमनी में 95 प्रतिशत ब्लॉकेज के कारण दो स्टेंट लगाए गए हैं। इसके साथ ही वह पुरानी डायबिटीज के मरीज भी हैं।

श्रीमती कमला ने कहा कि चूंकि उनके पुत्र को हृदय रोग विशेषज्ञ और मधुमेह चिकित्सक से इलाज करवाना है, इसलिए उसे जमानत दी जाए। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत उनकी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें 12 सप्ताह के लिए जमानत दे दी।

पीठ ने कहा कि यह जेल के कैदियों पर भी लागू होता है और इसे व्यापक रूप से मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री शंकर आज शाम जमानत मिलने और अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करने के बाद पुझल सेंट्रल जेल से बाहर आ गए। पीठ ने उन्हें जेल अधीक्षक के सामने एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरने का भी निर्देश दिया साथ ही और भी शर्तें लगाईं, जिसमें 25 मार्च को या उससे पहले सरेंडर करने का निर्देश भी शामिल है।

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