चेन्नई , फरवरी 06 -- मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनेता विजय पर अपनी 2015 की फिल्म 'पुली' से हुई 15 करोड़ की कमाई को छिपाने के लिये लगाये गये 1.5 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा है।

अभिनेता ने आयकर विभाग द्वारा लगाये गये जुर्माने को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी, लेकिन न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति ने आयकर विभाग के निर्णय को सही ठहराया। विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आय छिपाने के कारण यह जुर्माना लगाया था।

सूचनाओं के आधार पर आयकर अधिकारियों ने 2015 में उनके आवास और कार्यालय परिसरों पर छापे मारे थे और इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किये गये थे। तलाशी के दौरान जब्त किये गये दस्तावेजों की जांच में अधिकारियों ने पाया कि अभिनेता ने वर्ष 2015 के लिये दाखिल आयकर रिटर्न में 30 करोड़ रुपये की आय घोषित की थी, लेकिन वह फिल्म 'पुली' से अर्जित 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय का खुलासा करने में विफल रहे थे।

नोटिस जारी करने और अभिनेता द्वारा इसके खिलाफ आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल का रुख करने के बाद, आयकर विभाग ने 2022 में विजय पर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

उच्च न्यायालय ने हालांकि इस बीच जुर्माने की राशि के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। जुर्माने को चुनौती देते हुए विजय ने वर्तमान याचिका के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि जुर्माना राशि काफी देरी से लगाई गई थी। हालांकि, आयकर विभाग ने तर्क दिया कि नियमों के अनुसार यह छह महीने की समय सीमा के भीतर लगाया गया था।

दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विजय पर लगाये गये जुर्माने को बरकरार रखा और उन्हें जुर्माना राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

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