पटना , अक्टूबर 30 -- बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने गुरूवार को मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष के पूर्व सहायक सचिव सह निजी सचिव मोहम्मद सादिक हुसैन की लाखों रूपयों की आय से अधिक संपत्तियों को राजसात करते हुए जप्त करने का आदेश दिया।
बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत गठित निगरानी की विशेष अदालत के अधिकृत पदाधिकारी बृजेश पाठक ने मामले में सुनवाई के बाद बिहार राज्य मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष के पूर्व सहायक सचिव सह निजी सचिव मोहम्मद सादिक हुसैन, उनकी पत्नी कोरैशा बानो , पुत्र सैयद मोदर्रिश हुसैन, पुत्री सोफिया सादिक और भाई सैयद अहमद हुसैन के नाम पर अर्जित आय से अधिक 37 लाख 47 हजार 994 की संपत्तियों को राजसात करते हुए जप्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने जब्ती के लिए चिह्नित की गई संपत्तियों को एक महीने के अंदर जिलाधिकारी को सौंपें जाने का आदेश दिया है। एक महीने के अंदर संपत्तियों को नहीं सौंपने पर जिलाधिकारी जब्ती की कार्रवाई कर सकते हैं।
गौरतलब है कि वर्ष 2015 में निगरानी विभाग ने मोहम्मद सादिक हुसैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का एक मुकदमा दर्ज किया था। उस मुकदमे में श्री सादिक पर वर्ष 1982 से 2010 के बीच अपनी आय के सभी ज्ञात स्रोतों से 40 लाख 23 हजार 907 रूपए की अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। उक्त मामले के लंबित रहते हुए निगरानी की ओर से बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत एक आवेदन देकर लगभग 37 लाख 47 हजार 994 की संपत्ति को चिन्हित कर राजसात कर जप्त किए जाने का अनुरोध किया गया था। आवेदन पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है। जब्त की जाने वाली संपत्तियों में पटना के मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्थित एक दो मंजिला मकान तथा शेखपुरा मोहल्ले में स्थित छ: भूखंडों के अलावा विभिन्न बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा सात लाख 88 हजार रुपए के साथ चार लाख 59 हजार रुपए के गहने भी शामिल हैं।
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