जालंधर , अक्टूबर 14 -- पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सामान्य चुनावों के लिए मतदाता सूचियों के संशोधन के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है।

उपायुक्त-सह-जिला चुनाव अधिकारी डाॅ हिमांशु अग्रवाल ने मंगलवार को इस संबंध में बताया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूचियां 15 नवंबर 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर अद्यतन की जायेंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी योग्य मतदाता इसमें शामिल हो सकें।

उन्होंने बताया कि वर्तमान मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन 10 अक्टूबर को किया जा चुका है, जिस पर दावे और आपत्तियां 17 अक्टूबर तक स्वीकार किये जायेंगे। दावों और आपत्तियों का निपटारा 23 अक्टूबर तक किया जायेगा। मतदाता सूचियों की अंतिम प्रकाशन 24 अक्टूबर को किया जायेगा।

डाॅ अग्रवाल ने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए नया मतदाता बनवाने वाले व्यक्ति/ मतदाता की आयु अर्हता तिथि को 18 वर्ष होनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि मतदाता सूचियों की अंतिम प्रकाशन पहले नौ सितंबर 2025 को होना था, लेकिन बाढ़ के मद्देनजर प्रभावित जिलों के लिए आयोग द्वारा अब मतदाता सूचियों के संशोधन के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है।

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