इंफाल, सितंबर 26 -- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (अफस्पा) को 01 अक्टूबर, 2025 से अगले छह महीनों के लिए बढ़ा दिया है। इस अवधि में पाँच जिलों के 13 पुलिस थानों का अधिकार क्षेत्र शामिल नहीं है।
अधिसूचना में कहा गया है कि अफस्पा, 1958 की धारा 3 के तहत, छूट प्राप्त पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, पूरा मणिपुर राज्य एक "अशांत क्षेत्र" बना रहेगा।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित