उदयपुर , दिसम्बर 22 -- राजस्थान में उदयपुर जिला प्रशासन ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व के दौरान पतंगबाजी के लिए नायलॉन एवं सिंथेटिक सामग्री से बने, कांच या लोहे के चूर्ण से लेपित और चीनी मांझे के निर्माण, भंडारण, विक्रय एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर नमित मेहता ने सोमवार को इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक एवं समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश में उल्लेख किया गया है कि पतंगबाजी के दौरान उपयोग होने वाला चीनी मांझा आमजन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है और इससे मूक पक्षियों के घायल होने, अंग-भंग होने एवं मृत्यु की कई घटनायें सामने आती रही हैं।

जिला प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम सहित अन्य काूनूनों के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

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