भीलवाड़ा , मार्च 05 -- राजस्थान में भीलवाड़ा के उप श्रम आयुक्त ने गुरुवार को 68 पैट्रोल पंप के डीलर्स एवं कम्पनी को नोटिस जारी किये गये।
उप श्रम आयुक्त शिवदयन सोलंकी ने बताया कि तय समय में उपकर राशि जमा नही करवाये जाने की स्थिति में पैट्रोल पंप के डीलर्स एवं कम्पनी के विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई करके उपकर निर्धारण आदेश जारी किये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि पैट्रोल पम्प मालिक/कम्पनी को निर्माण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। नोटिस के बाद उपकर जमा नही कराने पर पम्प मालिक के विरुद्ध एक पक्षीय उपकर सेस निर्धारण आदेश जारी करेगा।
श्री साेलंकी ने बताया कि उपकर राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराए जाने की स्थिति मे 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज वसूला जायेगा।
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