भिण्ड , अक्टूबर 17 -- मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में चार साल पहले हुई चोरी और मारपीट के एक मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी सतीश राजावत को 10 साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने घर में घुसकर न केवल चोरी की बल्कि फरियादी पर जानलेवा हमला भी किया।

घटना 16 जनवरी 2021 की देर रात की है, जब रौन थाना क्षेत्र के ग्राम महदवा में फरियादी अपने परिवार के साथ सो रहा था। इसी दौरान उसकी पत्नी को घर में आवाज सुनाई दी। जब फरियादी ने देखा तो गांव का ही सतीश राजावत अलमारी का ताला तोड़कर 15 हजार रुपए नकद, सोने के आभूषण और मोबाइल लेकर भाग रहा था।

फरियादी ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, तो आरोपी ने लोहे की वस्तु से सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अगले दिन फरियादी ने थाना रौन में रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 458, 394 भादवि एवं 11/13 एमपीडीव्हीपीके एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सात साक्षियों के बयान अदालत ने विश्वसनीय माने और साक्ष्यों के आधार पर सतीश राजावत को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित