गोरखपुर, जनवरी 04 -- पूर्वोत्तर रेलवे ने भारतीय रेल पर पार्सल बिजनेस को विस्तार एवं बढ़ावा देने के क्रम में व्यापारियों एवं किसानों को छूट देते हुए पूर्व की नीतियों में संशोधन करते हुये एग्रीगेटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन की शर्तो में बड़ी छूट दे रहा है। यह छूट पूर्वोत्तर रेलवे सहित सभी क्षेत्रीय रेलों पर दिया जा रहा है।

रेलवे प्रवक्ता ने रविवार को यहां बताया कि पार्सल बिजनेस को बढ़ाने हेतु पार्सल स्पेस लीजिंग के ई-नीलामी हेतु पुराने प्रावधानों जैसे-टर्नओवर, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एण्ड लॉस आदि एंट्री बैरियर को हटा दिया गया है तथा जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट-रैपिड कार्गो सर्विस योजना के अन्तर्गत वित्तीय मानदंड को शिथिल कर दिया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान लॉजिस्टिक, कार्गो/कूरियर हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस के लिए 50 लाख रुपये के नेट टर्नओवर का प्रावधान को हटा दिया गया है।

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