चंबा , नवंबर 08 -- हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के चुराह निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक हंस राज के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत शुक्रवार शाम को शिकायत दर्ज की गयी जिसमें आरोप लगाया गया है कि विधायक ने नाबालिग पीड़िता का शारीरिक शोषण किया।

पीड़िता का बयान अदालत में दर्ज कर लिया गया है और उसकी मेडिकल जांच भी हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर विधायक की गिरफ्तारी भी हो सकती है।

डीएसपी हितेश लखनपाल के अनुसार, पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

पीड़िता के पिता ने गुरुवार को श्री हंस राज, उनके निजी सचिव लेख राज और एक अन्य व्यक्ति मुनियन खान के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विधायक के साथियों ने उन्हें और उनकी बेटी का अपहरण कर लिया, उन्हें शिमला ले गए और लड़की के पहले के बयान को बदलने की धमकी दी।

तिस्सा पुलिस स्टेशन में दर्ज उस एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा के तहत अपहरण, गलत तरीके से बंधक बनाने, चोट पहुंचाने और धमकाने का आरोप लगाया गया था।

विधायक के खिलाफ पहली एफआईआर 16 अगस्त, 2024 को चंबा के महिला पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर अश्लील संदेश भेजने, नग्न तस्वीरें मांगने और धमकी देने का आरोप लगाया गया था। बाद में महिला ने मानसिक तनाव का हवाला देते हुए एक लाइव सोशल मीडिया वीडियो में अपने आरोप वापस ले लिए।

छह दिन पहले, पीड़िता ने सात मिनट का एक वीडियो पोस्ट करके दावा किया था कि विधायक ने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया है और उसे अपनी जान का खतरा है। विधायक ने अपने वीडियो के ज़रिए आरोपों का खंडन किया और कहा कि वह मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे।

बाद में, पीड़िता के पिता ने कांग्रेस नेता यशवंत खन्ना के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि विधायक के साथियों ने उनका अपहरण कर लिया, उनके फोन तोड़ दिए और मामला वापस न लेने पर उनके घर को जलाने की धमकी दी।

हिमाचल प्रदेश महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है। अध्यक्ष विद्या नेगी ने कहा कि चंबा के एसपी से रिपोर्ट मांगी गई है और निष्पक्ष कार्रवाई की जानी चाहिए।

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